गुटखा,पान मसाला खरीद बिक्री करने वाले हो जाये सावधान,नहीं तो होगी कार्यवाही,पढ़े पूरी रिपोर्ट उजागर मीडिया के साथ


गोड्डा : गुटखा,पान मसाला बेचने एवं खरीदने वालों को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गई है। गुटखा खरीद व बिक्री करने वाले के ऊपर कार्यवाही करने के लिए प्रशासन तैयार हो गए हैं। मालूम हो कि स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड रांची के अधिसूचना सं० 84 (16) , दिनांक 8 मई 2020 द्वारा मधु पान मसाला ,पान पराग पान मसाला, शिखर पान मसाला, रजनीगंधा पान मसाला , दिलरुबा पान मसाला, राज निवास पान मसाला, मुसाफिर पान मसाला, विमल पान मसाला, बहार पान मसाला, सेहरत ब्रांड पान मसाला , पान पराग प्रीमियम पान मसाला को प्रतिबंधित किया गया है। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा ऋतुराज के नेतृत्व में प्रतिबंधित पान मसाला के निरीक्षण के दौरान प्रतिबंधित पान मसाला एवं तंबाकू उत्पाद के गाड़ी को जब्त किया गया। गाड़ी से लगभग 15 हजार रुपए का प्रतिबंधित पान मसाला बरामद हुआ, जिसे Fss Act 2006 के तहत पाँच हजार रुपए एवं तंबाकू उत्पाद बेचने के तहत दो सौ रुपए जुर्माना लेकर मुक्त किया गया। वहीं सभी खाद्य विक्रेता को चेतावनी दी गई है कि प्रतिबंधित पान मसाला का क्रय/विक्रय नहीं करेंगे पकड़े जाने पर नियमअनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
Share on Google Plus

About Ujagar Media Team

उजागर मीडिया परिवार से आप सीधे जुड़ सकते है। जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 टिप्पणियाँ:

एक टिप्पणी भेजें