अब सार्वजनिक स्थानों पर सभी तरह के तम्बाकू सेवन पर इतना रूपये का लगेगा जुर्माना,कोटपा संशोधन विधेयक के सभी प्रस्तावों को पास करने वाला देश का पहला राज्य बना झारखण्ड

                       फाइल फोटो

राँची: झारखण्ड सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद ( विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य ,उत्पादन,प्रदाय और वितरण विनियमन ) ( झारखण्ड संशोधन ) विधेयक 2021 के आलोक में झारखण्ड विधानसभा में आज कोटपा संशोधन विधेयक 2021 पास हुआ है।
वहीं कोटपा संशोधन विधेयक के सभी प्रस्तावों को पास करने वाला देश का पहला राज्य झारखण्ड बना है। झारखण्ड में हुक्का बार पर पूर्ण प्रतिबंध किया गया है।

साथ ही उल्लंधन कर्ताओं को 01 से 03 वर्ष का कारावास और 01 लाख तक का जुर्माना भी लग सकता हैं। 

अब शैक्षणिक संस्थानों के अलावा सरकारी कार्यालय,अस्पताल,न्यायालय के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पदों की बिकी पर पूर्ण प्रतिबंध किया है। 

अब सार्वजनिक स्थानों पर सभी तरह के तम्बाकू सेवन पर 1000 / - रूपये का जुर्माना लगेगा। वहीं 21 वर्ष से कम उम्र के अवयस्क तम्बाकू नहीं खरीद सकेंगे।

 
जिसका प्रमुख उद्देश्य दिया गया है-
उद्देश्य:-
• तम्बाकू का प्रयोग मृत्यु के 06 से 08 प्रमुख कारकों में एक प्रमुख कारक है । 40 % गैर संचारी रोग NCD जिसमें कैंसर , हृदय और फेफड़े के विकार शामिल हैं। 
भारत में प्रतिवर्ष 13.5 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु का कारण तम्बाकू सेवन है । 

• ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे ( GATS ) 2017 के अनुसार 15 वर्षों से अधिक 27 करोड़ भारतीय तम्बाकू का सेवन करते हैं जिसमें 59.7 % पुरूष 17 % महिलाएँ तम्बाकू सेवान करते हैं। 

जबकि झारखण्ड में तम्बाकू सेवन करने वालों का आंकड़ा 38.9 % है। 

• हाल के वर्षों में हुक्का का प्रयोग युवाओं / अवयस्कों असमान्य रूप से वृद्धि हुई है।
Share on Google Plus

About बेनामी

उजागर मीडिया परिवार से आप सीधे जुड़ सकते है। जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 टिप्पणियाँ:

एक टिप्पणी भेजें