हनवारा: महागामा के पूर्व विधायक अशोक कुमार के द्वारा झारखंड सरकार के नगर विकास सचिव को पत्र प्रेषित किया गया एवं उसकी प्रतिलिपि कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत महागामा को भी भेजी गई है। उन्होंने कहा है कि पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा राज्य में कई नए नगर पंचायत का गठन किया गया था, जिसमें गोड्डा जिलान्तर्गत महागामा नगर पंचायत का भी गठन किया गया है । यह नगर पंचायत करीब एक वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया है ।
परन्तु पूर्व में ग्रामीण क्षेत्र में रहने एवं कई प्रकार की जानकारियों के अभाव के कारण अभी तक सभी नगरवासी पूर्णरूपेण जागरुक नहीं हो सके हैं, साथ हीं कोरोना महामारी से उत्पन्न परिस्थिति के कारण भी उन्हें कई प्रकार की परेशानियों से जूझना पड़ रहा है,
इसलिये महागामा नगरपंचायत के सभी गृहस्वामियों के द्वारा निर्धारित समय–सीमा में होल्डिंग टैक्स जमा नहीं कर पाए हैं | ऐसे स्थिति में पुराने नगर पंचायत के तर्ज पर नये नगर पंचाय में भी निर्धारित समय–सीमा में होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने वाले गृहस्वामियों से (पेनाल्टी) जुर्माना के साथ होल्डिंग टैक्स वशुल किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।
इसलिये यह आवश्यक है कि नये नगर पंचायत क्षेत्र में निवास करने बाले लोगों को सर्वप्रथम पूर्ण रूपेण जागरुक किया जाय, एवं बगैर जुर्माना के होल्डिंग टैक्स जमा करने हेतु कमसे-कम और एक वर्ष तक के लिये समय-सीमा का विस्तार किया जाय ताकि महागामा नगर क्षेत्र में निवास करने बाले सभी गृहस्वामियों द्वारा बगैर परेशानी के ससमय अपना-अपना होल्डिंग टैक्स जमा करा सके।
उन्होंने यह भी कहा कि जनहित में उक्त वर्णित तथ्यों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए नव गठित नगर पंचायत महागामा में बगैर जुर्माना के होल्डिंग टैक्स जमा करने हेतु कमसे-कम और एक वर्ष तक का समय-सीमा बढ़ाने का कष्ट किया जाना चाहिए, ताकि निर्धारित समय-सीमा में नगरवासी बगैर जुर्माना के होल्डिंग टैक्स जमा करा सके।
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