- झारखंड हाईकोर्ट ने आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी है.
- लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में सजा सुनाए जाने के बाद से जेल में बंद हैं.
- अब वे साढ़े तीन साल बाद रिहा हो सकेंगे.
रांची, राज्य ब्यूरो : झारखंड हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को जमानत प्रदान कर दिया है। अदालत ने दुमका कोषागर मामले में आधी सजा पूरी करने के आधार पर लालू प्रसाद यादव को शनिवार को जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है।
लालू को जेल से बाहर आने के लिए 100000 रुपए के निजी मुचलके का बांड निचली अदालत में भरना होगा। हालांकि कोर्ट की बिना अनुमति के वे देश से बाहर नहीं जा पाएंगे और ना ही किसी भी सूरत में अपना पता और मोबाइल नंबर बदलेंगे।
हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को जमानत देने के दौरान इन शर्तों को लगाया है।झारखंड हाई कोर्ट में लालू यादव की जमानत पर सुनवाई शुरू हो गई है।
बेल मिली तो जेल से आज छूट सकते हैं लालू यादव। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू यादव की जमानत पर आज सुनवाई हो रही है। लालू की जमानत पर शुक्रवार को ही सुनवाई होनी थी।
लेकिन झारखंड हाई कोर्ट ( परिसर को सैनिटाइज करने की वजह से उनकी जमानत (Lalu Prasad Yadav Bail) पर सुनवाई टल गई। शुक्रवार को हाई कोर्ट के पूरे परिसर को सैनिटाइज कर दिया गया। इस संबंध में हाई कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया गया था। इसमें कहा गया है कि शुक्रवार को होने वाली सभी मामलों की सुनवाई अब 17 अप्रैल को होगी।

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