●त्योहारों को लेकर खाद्य कारोबारियों पर सख्ती
●त्योहारों को लेकर खाद्य कारोबारियों के लिए विशेष निर्देश जारी
गोड्डा: आगामी त्योहारों के दृष्टिगत खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) की ओर से खाद्य कारोबारियों हेतु कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गोड्डा के कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति में साफ कहा गया है कि त्योहारों के अवसर पर उपभोक्ताओं की सुरक्षा और शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना प्रत्येक कारोबारी की जिम्मेदारी है।
प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि जिले के सभी मिठाई दुकान संचालक, रेस्टोरेंट, ढाबा/होटल संचालक, आटा चक्की, तेल एवं खाद्य पदार्थ विक्रेता, वितरक, दूध व दुग्ध उत्पाद विक्रेता, फल-सब्जी विक्रेता, फास्ट फूड व्यवसायी, किराना दुकानदार, पान मसाला एवं मसाला विक्रेता सहित सभी को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे खाद्य सामग्री के निर्माण, भंडारण, वितरण एवं बिक्री के दौरान स्वच्छता मानकों का पालन करें।
निर्देशों के अनुसार, त्योहारों में मिठाई बनाने में किसी भी प्रकार का आर्टिफिशियल रंग या मिलावट नहीं होनी चाहिए। विशेष रूप से प्रति किलो मिठाई में 100 मिलीग्राम से अधिक सिंथेटिक रंग का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। मिठाई बेचने वाले दुकानदारों को FSSAI प्रमाणित Food Colour ही इस्तेमाल करना होगा। साथ ही सभी खाद्य कारोबारी यह भी सुनिश्चित करें कि उनके पास वैध FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन अवश्य हो।
कारोबारियों को यह भी ध्यान रखना होगा कि निर्माण, पैकेजिंग एवं बिक्री के समय साफ-सफाई और सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाए। इस दौरान हैंडग्लव्स, हेयरनेट और मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा। दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठान में ग्राहकों को FSSAI रजिस्ट्रेशन नंबर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा।
जिन कारोबारियों का रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस नवीनीकरण शेष है, उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे तत्काल www.foscos.fssai.gov.in पर जाकर ऑनलाइन नवीनीकरण करें। अगर लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन न मिलने की स्थिति में व्यवसाय जारी रखा गया, तो 10 लाख रुपये तक का जुर्माना और दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
प्रेस विज्ञप्ति में यह भी कहा गया कि पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर निर्माण तिथि, एक्सपायरी डेट और बैच नंबर का उल्लेख अनिवार्य होगा। बिना लेबल या एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थों की बिक्री पर कड़ी कार्रवाई होगी। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे केवल लाइसेंस प्राप्त एवं पंजीकृत विक्रेताओं से ही खाद्य पदार्थ खरीदें और बिल/कैश मेमो अवश्य लें।
त्योहारों के दौरान दूध, दूध से बने पदार्थ, मावा, पनीर और मिठाइयों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। अधिकारी दुकानों से नमूने एकत्र कर प्रयोगशाला में जांच करवाएंगे। वहीं, सड़क किनारे खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों और सिंथेटिक ड्रिंक्स पर भी नजर रखी जाएगी।
जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने आम जनता से अपील की है कि यदि कहीं भी खाद्य पदार्थों में मिलावट, गंदगी या एक्सपायरी से संबंधित अनियमितता दिखे, तो तुरंत इसकी सूचना टोल फ्री नंबर 1800112100 अथवा Food Safety Connect App पर दर्ज कराएं।
त्योहारों की भीड़ और मांग को देखते हुए प्रशासन ने साफ कहा है कि नियमों का उल्लंघन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उपभोक्ताओं की सेहत सर्वोपरि है और इस दिशा में किसी भी तरह की लापरवाही पर सीधे कार्रवाई होगी।
-जावेद रजा,ब्यूरो रिपोर्ट,उजागर मीडिया
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